अंडा और जूस बेचने वालों को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, एक पर 6 और दूसरे पर 7 करोड़ का बकाया

Egg and juice sellers received income tax notices one owes Rs 6 crore and the other owes Rs 7 crore
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प्रतीकात्मक तस्वीर

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंडा और जूस बेचने वाले दो लोगों को आयकर विभाग की टीम ने नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने दोनों को करोड़ो रुपये के बकाए का नोटिस भेजा है। इसमें चौंकाने वाले एक बात और है और वो ये कि दोनों सेलरों को कोई अंदाजा ही नहीं है कि आखिर उनके ऊपर किस बात का बकाया लगाया गया है और इनकम टैक्स ने उन्हें क्यों नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक, दोनों अपने-अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दमोह के रहने वाले प्रिंस सुमन को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है।

अंडा बेचने वाले को 6 करोड़ का नोटिस

इनकम टैक्स विभाग ने प्रिंस सुमन को 50 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि उनके ऊपर 6 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया है। विभाग ने बकाया चुकाने के अलावा प्रिंस से 50 करोड़ के लेनदेन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं। आयकर विभाग की नोटिस से पता चला कि प्रिंस के नाम एक रजिस्टर्ड है। साल 2022 में दिल्ली के स्टेट जोन 3 के वार्ड 33 में प्रिंस एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी को रजिस्टर किया गया था। ये कंपनी लकड़ी, चमड़ा और लोहे का व्यापार करती है। आयकर विभाग ने अपनी नोटिस में बताया है कि पिछले 2 सालों में बड़े पैमानें पर कंपनी ने लेनदेन की है। 

जूस बेचने वाले को 7.79 करोड़ का नोटिस

वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जूस बेचने वाले मोहम्मद रहीस को भी इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्हें 7.79 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाए का नोटिस भेजा गया है। मोहम्मद रहीस ने बताया कि नोटिस मिलन के बाद से ही उनका परिवार परेशान है। रहीस ने कहा कि उन्हें नहीं पता ऐसे क्यों हुआ है। उन्होंने इतने पैसे कभी नहीं देखे हैं। रहीस बन्ना देवी पुलिस ताने के अंतर्गत तार वाली गली में रहते हैं। उन्होंने जब आयकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने निजी दस्तावेज किसी को दिए थे क्या। रहीस ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। 

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